फतेहगढ़ साहिब, 4 नवंबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला फतेहगढ़ साहिब की अदालतों और सब-डिवीजन स्तर की अदालतों में ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी श्री निर्भय सिंह गिल ने दी।
श्री गिल ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल्द न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चेक बाउंस से संबंधित किसी विवाद में शामिल है, तो वह इस लोक अदालत में अपना मामला रख सकता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील करने या आगे बहस करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका फैसला अंतिम होता है और सभी संबंधित पक्षों पर लागू होता है।
उन्होंने आगे बताया कि 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के दीवानी (सिविल) मामले और ऐसे केस शामिल किए जाएंगे, जिनका निपटारा आपसी सहमति से किया जा सकता है।
श्री गिल ने लोगों से अपील की कि वे विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र निपटारा करवाएं।






