नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026 (काजल): देश में चीनी की बढ़ती मांग और आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 10 लाख मीट्रिक टन की टैरिफ रेट कोटा (TRQ) सीमा तक कच्ची चीनी का आयात बिना शुल्क के किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में भी बदलाव
सरकार ने Standard Input-Output Norms (SION E52) के तहत पहले से जारी एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एक बार बदलाव का विकल्प भी दिया है। इसके तहत इन्हें एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से TRQ स्कीम में बदला जा सकेगा। इस व्यवस्था में आयात की गई कच्ची चीनी से पहले तैयार की गई और आगे तैयार की जाने वाली रिफाइंड चीनी भी शामिल होगी। यह बदलाव उन आयातों पर लागू होगा, जो 20 अगस्त 2026 तक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत किए गए हैं। DGFT की ओर से बाद में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से TRQ के प्रबंधन और एक बार की स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की उपलब्धता पर नजर
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश में चीनी की मांग बढ़ रही है और त्योहारी सीजन भी नजदीक है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त को अधिकारियों के साथ बैठक कर चीनी के मौजूदा स्टॉक, उत्पादन और सीजन के दौरान जरूरत की समीक्षा की थी। सरकार ने चीनी की उपलब्धता पर करीबी निगरानी रखने और बाजार में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही भारत ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा रखी है। मई में जारी अधिसूचना के माध्यम से चीनी की विभिन्न श्रेणियों को ‘रिस्ट्रिक्टेड’ से ‘प्रोहिबिटेड’ श्रेणी में कर दिया गया था।






