फतेहगढ़ साहिब, 06 सितंबर, 2026 (राजेश कुमार): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य बिना अनुमति के खतरनाक प्रदर्शन या स्टंट आयोजित किए जाने पर रोक लगाना है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य में पिछले समय के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवाओं की मौत भी हुई है। इसलिए ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है।
ये आदेश 28 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।






