कुरुक्षेत्र 11 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत शहर से लेकर गांव तक कचरा प्रबंधन सख्त होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। इन नए नियमों को जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा। अब कचरा प्रबंधन केवल नगर पालिकाओं की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक, संस्थान और ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी होगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने निर्देश देते हुए कहा कि नए नियमों के तहत अब कचरे का स्रोत पर ही पृथक्करण अनिवार्य होगा। प्रत्येक घर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अपना कचरा चार श्रेणियों – गीला कचरा, सूखा कचरा, सेनेटरी वेस्ट और विशेष अपशिष्ट में अलग-अलग करके देना होगा। जो भी व्यक्ति या संस्थान नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए और कचरा उठाने वाली गाडिय़ों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम सक्रिय रखा जाए। शहर में बने कचरा ट्रांसफर स्टेशनों और एमआरएफ सेंटरों को पूरी क्षमता के साथ क्रियाशील किया जाए। गीले कचरे से कंपोस्ट खाद और बायोगैस बनाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला परिषद और डीडीपीओ को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए शैडो को सुचारू रूप से चलाया जाए और गांवों में सफाई कर्मियों की ड्यूटी तय की जाए। खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नियम 2026 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे बड़े होटल, मैरिज पैलेस और मार्केट को अपना कचरा खुद ही प्रोसेस करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आदत बननी चाहिए। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे कुरुक्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमों के बारे में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए।






