कुरुक्षेत्र 11 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला में एसआईआर के तहत चल रहे दावे एवं आपत्ति दर्ज करने के कार्य के दौरान संबंधित विधानसभा का कोई भी वोटर उस विधानसभा के किसी भी बूथ पर फार्म नंबर 7 जमा करा सकता है। ऐसे ही नए वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन सहित ऑफलाइन माध्यम से भी बीएलओ के पास फार्म नंबर 6 जमा किए जा सकते हैं। संबंधित बीएलओ को ये दोनों फार्म जमा करवाने अनिवार्य हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेशों में उन्होंने कहा कि कई बीएलओ फार्म नंबर 7 को लेकर उसी बूथ का मतदाता होने की शर्त लगा रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार संबंधित विधानसभा को कोई भी वोटर उस विधानसभा के किसी भी बूथ पर फार्म नंबर 7 जमा करवा सकता है। यही नहीं नए वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 ऑफलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। इसके लिए बीएलओ ऑनलाइन की बाध्यता नहीं लगा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही सभी बीएलओ कार्य करें।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरी सक्रियता के साथ जारी है। मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए चल रहे इस अभियान के तहत पात्र नागरिक अब 30 सितंबर तक अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बीएलओ निर्धारित स्थानों पर बैठकर नागरिकों से दावे, आपत्ति से सम्बंधित फार्म प्राप्त कर रहे हैं। नागरिकों से प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा और 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। सभी जिलावासी प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम और विवरण अवश्य जांचें।
नाम नहीं है तो फॉर्म-6, गलती है तो फॉर्म-8 भरें
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पात्र नागरिक फॉर्म 6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के जरिए संशोधन कराया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी कारण वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, इस तरह की स्थिति में बीएलओ को ऑफ़लाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
फॉर्म 7 से हटेंगे अपात्र मतदाता के नाम
उन्होंने कहा कि मृत, अपात्र, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। दावे एवं आपत्तियां संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों, बीएलओ के माध्यम से अथवा ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं।
बीएलओ से लें सहायता 1950 पर पाएं जानकारी
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मतदाता सूची अथवा एसआईआर अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर भी सहायता ली जा सकती है। पात्र नागरिक 30 सितंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, बल्कि अभी अपनी और परिवार के पात्र सदस्यों की प्रविष्टियां जांच कर आवश्यक होने पर समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।






