कुरुक्षेत्र, 13 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की देखरेख में शनिवार को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में गठित बैंचो द्वारा सुनवाई की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 25385 लंबित मामलों को रखा गया था, जिसमें से 19684 मामलों का निपटारा किया गया। कुल मुबलिक 8,69,61,252 रुपए की राशि के विभिन्न आपराधिक, एन आई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन, श्रम से संबंधित विवाद मामले, राजस्व सहित अन्य मामलों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें मामलों (विवादों) का निपटारा पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से किया जाता है, इसमें न किसी पक्षकार की जीत होती न हार। दोनों पक्षों में पुन: स्नेह, सौहार्द एवं बंधुत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। लोक अदालत की विशेषता है कि यह शीघ्र व सस्ते न्याय का स्त्रोत है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। लोक अदालत की विशेषता है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर इसे वापिस कर दिया जाता है। लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए जिला न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, उपमंडल पिहोवा व शाहबाद में बैचों का गठन किया गया था। इनमें
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,दिनेश कुमार मित्तल ,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महावीर सिंह,प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय विवेक सिंगल,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दवेंद्र, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओमेश, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आयुषी अरोड़ा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनीता रानी शाहाबाद, उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कपिल पिहोवा, पीठासीन अधिकारी, स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं),परवीन गुप्ता की बैच ने विभिन्न मामलों की सुनवाई की।






