चंडीगढ़, 19 सितंबर 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत करीब 2,147 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, राज्य में 24 लाख से अधिक बुजुर्ग नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन का समय पर भुगतान करने का उद्देश्य बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
पंजाब में पात्र बुजुर्गों को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। सरकारी जानकारी के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आम तौर पर 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पात्रता के दायरे में आती हैं। इसके अलावा अन्य निर्धारित शर्तें भी लागू होती हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को पात्र आवेदनों का तत्काल सत्यापन, समय पर मंजूरी और पेंशन का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा।
पंजाब सरकार की आधिकारिक सेवा जानकारी के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोई सरकारी शुल्क या सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। पहचान और पते के प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों से भी पात्र बुजुर्गों की पहचान करने तथा योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की है।






