Monday, September 28, 2026
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पंजाब में पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा यू.पी.आई. भुगतान पर रोक का ऐलान

चंडीगढ़, 21 सितंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): पंजाब के पेट्रोल पंपों पर 16 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के यू.पी.आई. लेन-देन पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। यह फैसला पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब  द्वारा 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एम.डी.आर.) लगाए जाने के विरोध में लिया गया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिकों को तेल की बिक्री पर प्रति लीटर महज लगभग 2 प्रतिशत कमीशन मिलता है। इसके साथ ही पंपों के बिजली बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य रखरखाव पर भी भारी खर्च होता है।

उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 30 से 40 प्रतिशत ग्राहक 2,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान यू.पी.आई. (डिजिटल पेमेंट) के जरिए करते हैं। ऐसे में  एम.डी.आर. का अतिरिक्त खर्च वहन करना डीलरों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा।

परमजीत सिंह दोआबा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और तेल कंपनियों से मांग की है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और पेट्रोल पंप डीलरों को एम.डी.आर. शुल्क से छूट देकर राहत प्रदान करें।

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