अमृतसर, 22 सितंबर, 2026 (हर्षप्रीत कौर): अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने वाहनों की नंबर प्लेटों को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार, जिन वाहनों पर वैध और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी (CNG) नहीं दी जाएगी। यह आदेश अमृतसर कमिश्नरेट की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंपों, डीजल स्टेशनों और सीएनजी पंपों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
इसके अलावा, जिन वाहनों के आगे या पीछे नंबर प्लेट नहीं होगी, या नंबर प्लेट टूटी, मुड़ी, ढकी हुई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई होगी, उन्हें भी ईंधन देने से साफ तौर पर मना कर दिया जाएगा।
अपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए फैसला: पुलिस प्रशासन के अनुसार, बिना नंबर प्लेट या धुंधली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल अक्सर हिट एंड रन, लूट-खसोट, स्नैचिंग और चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में किया जाता है। ऐसे वाहनों की सीसीटीवी (CCTV) और एएनपीआर (ANPR) कैमरों के माध्यम से पहचान करने में भी काफी दिक्कत आती है।
पेट्रोल पंपों के लिए जारी दिशा-निर्देश
- सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में कम से कम 3×3 फुट के सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
- ईंधन स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों को हर समय चालू रखना होगा और वाहनों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।
इन्हें मिलेगी छूट: नए वाहन, जिनके पास वैध रजिस्ट्रेशन या अस्थायी (टेम्परेरी) रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ ही एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






