फतेहगढ़ साहिब,28 सितंबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा में शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी निषेधाज्ञा में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शाम और रात के समय धान की फसल पर ओस पड़ने के कारण फसल गीली हो जाती है। गीली फसल की कटाई करने से उसमें निर्धारित मानकों से अधिक नमी हो सकती है, जिसके कारण खरीद एजेंसियां अधिक नमी वाली फसल खरीदने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा किसानों को भी बिना किसी कारण मंडियों में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
किसानों को मंडियों में होने वाली परेशानी से बचाने के उद्देश्य से जारी किए गए ये आदेश 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






