Wednesday, September 30, 2026
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पी.एस.पी.सी.एल. ने कृषि ट्यूबवेलों के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए वी.डी.एस योजना की लागू

 

पटियाला, 30 सितंबर, 2026 (जगजीत सिंह): पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने कृषि ट्यूबवेल (एपी) उपभोक्ताओं के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) लागू की है। यह योजना 1 अक्टूबर 2026 से 45 दिनों के लिए लागू रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पीएसपीसीएल प्रबंधन द्वारा जारी कमर्शियल सर्कुलर नंबर 37/2026 के अनुसार, यह योजना 29 मई 2026 तक मौजूद कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित करवा सकेंगे।

सर्कुलर के अनुसार, इस योजना के तहत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज अब 2,500 रुपये प्रति BHP निर्धारित किया गया है, जबकि इस योजना से पहले सामान्य दर 6,572 रुपये प्रति BHP थी। इसी प्रकार, सिक्योरिटी राशि अब 200 रुपये प्रति BHP निर्धारित की गई है, जबकि पहले सामान्य दर 400 रुपये प्रति BHP थी।

जारी आदेशों के अनुसार, उपभोक्ता अपने कृषि ट्यूबवेल के अनधिकृत लोड को हटा सकता है या आवश्यक राशि जमा करवाकर वीडीएस के तहत इसे नियमित करवा सकता है। स्व-घोषणा के लिए उपभोक्ता को निर्धारित फॉर्म 1 भरना होगा और यदि यह प्रक्रिया उपभोक्ता के किसी अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से की जाती है, तो प्रतिनिधि को फॉर्म 2 के अनुसार अंडरटेकिंग भी देनी होगी।

इस योजना के तहत फील्ड अधिकारी और इंफोर्समेंट टीमें कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच कर जुड़े हुए लोड की पुष्टि करेंगी और अनधिकृत लोड के सही आकलन में उपभोक्ताओं की सहायता करेंगी। वीडीएस की अवधि के दौरान जांच में सामने आए या उपभोक्ता द्वारा स्वयं घोषित किए गए अनधिकृत लोड पर कोई पेनल्टी या लोड सरचार्ज (जुर्माना) नहीं लगाया जाएगा।

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