Sunday, October 11, 2026
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उपभोक्ता और दुकानदार बिना बिल या रसीद देने वाले वेंडरों- सप्लायरों से पनीर व अन्य डेयरी उत्पाद कभी न खरीदें

पटियाला, 02 अक्टूबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): फूड सेफ्टी विभाग, पटियाला की टीम ने आज सुबह करीब 5 बजे नाभा में नाका लगाकर खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान दूध से बने उत्पादों के 3 सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमों के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
जिला फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. गुरप्रीत कौर ने बताया कि इसके अलावा, फूड सेफ्टी विभाग द्वारा 23 सितंबर 2026 को लिए गए पनीर के सैंपल की जांच के दौरान उसे मानकों के अनुरूप नहीं (नॉन-कनफर्मिंग) पाया गया।
इस असुरक्षित 547 किलोग्राम पनीर को आज एएसआई बलविंदर सिंह की मौजूदगी में नियमों के अनुसार नष्ट करवाया गया।
फूड सेफ्टी विभाग ने जिला पटियाला के सभी दुकानदारों और आम लोगों से अपील की कि वे ऐसे वेंडरों अथवा सप्लायरों से पनीर और अन्य दूध से बने उत्पाद न खरीदें, जो बिल/रसीद उपलब्ध नहीं करवाते।
फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं और दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जो दूध उत्पाद खरीद रहे हैं, उसके स्रोत, सप्लायर और विक्रेता की जानकारी उनके पास उपलब्ध हो। खरीदारी के समय बिल/रसीद अवश्य लें और उसका रिकॉर्ड संभालकर रखें, ताकि दूध से बने उत्पादों की ट्रेसबिलिटी (स्रोत तक पहुंच सुनिश्चित करना) सुनिश्चित की जा सके।
डॉ. गुरप्रीत कौर ने कहा कि विभाग द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आम जनता से अपील है कि वे बिना बिल वाले अथवा संदिग्ध स्रोत से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खरीदने से परहेज करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में फूड सेफ्टी विभाग को सूचित करें।
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