हरियाणा, 21 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): 20 वर्ग गज जमीन: गांवों में हर-हित स्टोर खोलने के लिए पंचायत की साझा जमीन पट्टे पर दी जा सकेगी।
डी.सी को अधिकार: हरियाणा कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) 20 वर्ग गज तक जमीन पट्टे पर देने की मंजूरी दे सकेंगे।
पट्टे की अवधि: एक बार में अधिकतम 5 साल के लिए जमीन पट्टे पर मिल सकेगी, जिसे अधिकतम 3 साल और बढ़ाया जा सकता है।
पंचायत की आय: जमीन का किराया पंचायत के लिए आय का नया स्रोत बनेगा। किराये और अन्य शर्तों के संबंध में सरकार के नियम लागू होंगे।
स्टोर खोलने का लक्ष्य: हरियाणा में फिलहाल लगभग 1,400 हर-हित स्टोर संचालित हो रहे हैं और सरकार ने कुल 5,000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है।
गांव के लोगों को क्या फायदा होगा?
हर-हित स्टोर के माध्यम से लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। जमीन के पट्टे की मंजूरी जिला स्तर पर होने से स्टोर खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
महत्वपूर्ण बात: यह जमीन सीधे किसी व्यक्ति को स्टोर खोलने के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्टोर स्थापित करने के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इन स्टोरों का संचालन फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से किया जाएगा।






