बाल कल्याण समिति कुरुक्षेत्र ने जेजे एक्ट के तहत लिया निर्णय, बच्ची की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया कदम
कुरुक्षेत्र 29 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): बाल कल्याण समिति कुरुक्षेत्र के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि 8 अक्टूबर 2026 को सिटी चौकी शाहबाद, थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि रवि कॉलोनी, पटाखा फैक्टरी, बराड़ा रोड, शाहबाद में लगभग 5 से 7 दिन की एक नवजात बच्ची लावारिस अवस्था में मिली है। सूचना मिलने के बाद बच्ची को उपचार के लिए आदेश अस्पताल शाहबाद में भर्ती करवाया गया।
चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि आदेश अस्पताल शाहबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवजात बच्ची का समुचित उपचार किया गया और अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसकी उचित देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाल कल्याण समिति कुरुक्षेत्र द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई। बाल कल्याण समिति कुरुक्षेत्र ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम (जेजे एक्ट) के प्रावधानों के तहत नवजात बच्ची को शिशु गृह पंचकूला भेजने का निर्णय लिया ताकि बच्ची को सुरक्षित वातावरण में उचित देखभाल एवं संरक्षण मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य नवजात बच्ची के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और समुचित पालन-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों एवं संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण






