चंडीगढ़, 3 दिसंबर 2025: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य के वित्त विभाग ने ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट, 2025’ (‘पंजाब वृक्षों की सुरक्षा कानून, 2025) बनाने संबंधी वन और वन्य जीव सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह अधिनियम शहरी हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वृक्षों की सुरक्षा के लिए राज्य की विधायी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मसौदे में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के लिए सख्त उपाय और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है, जिससे पर्यावरण के पतन से लड़ने के राज्य के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि इस एक्ट के प्रस्ताव की वित्त विभाग द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की गई है। वन विभाग ने पुष्टि की है कि इसे लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
- फंड का प्रावधान: यह अधिनियम जुर्माने के माध्यम से एक फंड स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है।
- उपयोग: यह फंड रणनीतिक तौर पर केवल शहरी क्षेत्रों में हरियाली परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह एक्ट अब आवश्यक विधायी प्रक्रिया से गुजरेगा, जिसके बाद इसे कैबिनेट और विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा।






