चंडीगढ़,01 मार्च, 2026: पंजाब सरकार ने होली के पावन अवसर पर राज्य भर में 4 मार्च, बुधवार को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया है। इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार, त्योहार के दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।
अवकाश का विवरण और प्रभाव
शिक्षण संस्थान: राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल व कॉलेज 4 मार्च को बंद रहेंगे।
बैंक अवकाश: चूंकि यह छुट्टी ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत घोषित की गई है, इसलिए इस दिन राज्य के सभी बैंक भी बंद रहेंगे।
सरकारी कार्यालय: सभी सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक उपक्रमों में कामकाज नहीं होगा।
धार्मिक तिथियां और महत्व
धार्मिक कैलेंडर और पंचांग के अनुसार, इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को शुरू होकर 3 मार्च तक जारी रहेगी।
होलिका दहन: 3 मार्च की शाम को होलिका दहन का अनुष्ठान किया जाएगा।
रंगों की होली: रंगों वाली होली का मुख्य उत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा।
प्रशासन ने सुरक्षा और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने के उद्देश्य से इस छुट्टी का ऐलान किया है ताकि नागरिक अपने परिवारों के साथ सुरक्षित तरीके से होली का आनंद ले सकें।