संगरूर, 11 अगस्त,2026 (बलजीत सरना): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एस.आई.आर. के शेड्यूल के अनुसार पंजाब में मतदाता सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 का कार्य चल रहा है। इसके पहले चरण के तहत जिले के सभी बी.एल.ओ. द्वारा हाउस-टू-हाउस गणना फॉर्मों के सत्यापन का कार्य 03.08.2026 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिला संगरूर में 08.06.2026 तक पंजीकृत कुल 09,18,078 मतदाताओं में से 08,64,592 मतदाताओं के गणना फॉर्म बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा एकत्र करके डिजिटाइज किए गए हैं।
यह जानकारी अपने कार्यालय में साझा करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती पूनमदीप कौर ने बताया कि कुल 53,486 मतदाता अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण उनके गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो सके। एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 23,849 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 18,726 मतदाताओं द्वारा स्थायी रूप से निवास स्थान बदल लिया गया है। कुल 07,802 मतदाता पता नहीं चल सका/अनुपस्थित पाए गए हैं तथा 03,066 डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। वहीं, 43 मतदाताओं ने गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।
इस प्रकार कुल 53,486 मतदाताओं के नाम 13.08.2026 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल में दर्ज नहीं होंगे और ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 08,64,592 होगी।
इनमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 099-लहरागा में 168830, 100-दिड़बा में 178954, 101-सुनाम में 188631, 107-धूरी में 154021 और 108-संगरूर में 174156 मतदाता होंगे।
दावे और आपत्तियां 13.08.2026 से 12.09.2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 08.10.2026 तक किया जाएगा तथा 12.10.2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी उस मतदाता को नोटिस जारी करेगा, जिसके गणना फॉर्म में उपलब्ध कराए गए पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) की मतदाता सूची के विवरण या तो उपलब्ध नहीं हैं या आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं (जिनकी मैपिंग नहीं हुई है)।
नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध करवाए:
यदि जन्म भारत में 01.07.1987 से पहले हुआ है, तो स्वयं के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
यदि जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ है, तो स्वयं के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। पिता या माता के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
यदि जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है, तो स्वयं के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। पिता के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान तथा माता के लिए जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने हेतु नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध करवाएं।
यदि जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें।
यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण/नागरिकीकरण के माध्यम से प्राप्त की गई है, तो नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
दस्तावेजों की सूची:
- किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय सरकारों/बैंकों/डाकघरों/एल.आई.सी./सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र/दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
- ओ.बी.सी./एस.सी./एस.टी. या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण-पत्र।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद हो)।
- कानूनी/प्रशासनिक नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।
- आधार के संबंध में आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ई.आर.एस/वॉल्यूम.II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक-II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।






