कुरुक्षेत्र,4 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): सितंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र की सचिव एवं सी.जे.एम नीतिका भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को न्यायिक परिसर कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए स्वयं अथवा अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते है।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों, जिनमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व, बैंक ऋण संबंधी मामले तथा अन्य सुलह योग्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों के निपटारे का एक सरल, प्रभावी एवं सौहार्दपूर्ण माध्यम है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर विवादों का समाधान कराया जाता है, जिससे शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त होता है तथा समय और धन की बचत भी होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की उतनी ही अहमियत होती है, जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सामान्यत: अपील दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों के मामलों का बिना समय और पैसा गंवाए समाधान किया जाता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करवाएं।






