नई दिल्ली, 09 सितंबर, 2026 (गुरप्रीत सिंह): सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि आर.टी.ई., एन.सी.टी.ई और यु.जी.सी कानूनों के तहत निर्धारित जरूरी योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को ही शिक्षक के पद पर नियुक्त या तैनात किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि सरकारें अयोग्य लोगों को नियुक्त कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं।
अदालत ने असम सरकार को भी निर्देश दिया है कि प्रोविंशियलाइजेशन योजना के तहत बिना आवश्यक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति न की जाए। साथ ही, पहले से नियमित किए गए कर्मचारियों की योग्यता की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी और वेंचर शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने वाली योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है।






