कुरुक्षेत्र 11 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 को न्यायिक परिसर कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में लंबित मामलों का समाधान करने के उद्देश्य से 6 बेंचों का गठन किया गया है। यह सभी बेंच राष्टï्रीय लोक अदालत में आने वाले मामलों का निपटारा करवाने में अहम भूमिका अदा करेंगी। परिवादी इस नेशनल लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।






