Tuesday, September 29, 2026
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गुरुग्राम में कूड़ा फैलाने वाले दुकानदारों पर एम.सी.जी. की सख्ती, 32 चालान और ₹91,500 जुर्माना

गुरुग्राम, 19 सितंबर 2026 (शहीद-ए-आज़म ब्यूरो): नगर निगम गुरुग्राम (एम.सी.जी.) ने बाजारों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। दुकानों के बाहर कूड़ा फेंकने और डस्टबिन नहीं रखने वाले 32 दुकानदारों के चालान किए गए और कुल ₹91,500 का जुर्माना वसूला गया।

इस्लामपुर में सबसे ज्यादा कार्रवाई: एम.सी.जी. की मुहिम के दौरान इस्लामपुर में ₹31,500, सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट में ₹50,000 और सदर बाजार में ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया। इस तरह तीनों इलाकों में कुल ₹91,500 की कार्रवाई हुई।

हर दुकान पर डस्टबिन रखना जरूरी: एम.सी.जी.की ओर से दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों को अपने कारोबारी स्थान पर डस्टबिन रखने और दुकान के बाहर कूड़ा नहीं फेंकने के लिए कहा जा रहा है। जुलाई 2026 में भी निगम ने सभी आठ जोन में पहले चरण के तहत आठ बाजारों को ‘नो लिटरिंग’ और अनिवार्य डस्टबिन वाले बाजार बनाने का फैसला किया था।

नियम तोड़ने पर आगे भी कार्रवाई: निगम के मुताबिक बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, इसलिए दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और कूड़े का उचित प्रबंधन करें। एम.सी.जी.ने स्पष्ट किया है कि सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और अन्य आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है, जब गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर निगम स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। एम.सी.जी.की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ‘स्वच्छ गुरुग्राम, ग्रीन गुरुग्राम’ अभियान और कचरा प्रबंधन सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है।

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