कुरुक्षेत्र, 28 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसए द्वारा बाबा सिद्धनाथ विद्या मंदिर तथा एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के उद्देश्यों एवं प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बाल शोषण, उत्पीड़न एवं हिंसा से बचाव तथा अपराध की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और कानूनी सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों के बारे में भी जागरूक किया गया।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान नालसा (बच्चों के लिए बाल-मित्रवत विधिक सेवाएं) योजना 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नालसा (मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।
विद्यार्थियों को नालसा (डॉन—नशा मुक्त भारत के लिए नशा जागरूकता एवं कल्याण मार्गदर्शन) योजना 2025, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 27 तथा नशे से संबंधित समस्याओं में समय पर उचित प्राधिकरण से सहायता लेने के महत्व के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण कानूनों एवं बच्चों के अधिकारों तथा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कानूनी अधिकारों के बीच संबंध के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को अपने कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने, आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक सेवा तंत्र का लाभ उठाने तथा किसी भी प्रकार के शोषण अथवा अपराध की स्थिति में उचित प्राधिकरण को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।





