Thursday, November 5, 2026
HomeHaryanaडी.एल.एस.ए. द्वारा आमजन को साइबर फ्रॉड से बचाव एवं दहेज प्रथा की...

डी.एल.एस.ए. द्वारा आमजन को साइबर फ्रॉड से बचाव एवं दहेज प्रथा की रोकथाम के प्रति किया गया जागरूक

कुरुक्षेत्र, 19 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में मल्टी यूटिलिटी वाहन के माध्यम से गांव रामनगर व गांव रामपुरा में आमजन को कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अमित सहरावत ने आमजन को नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी योजना 2015, तेजाब हमले के पीड़ितों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने संबंधी योजना 2016 तथा वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने संबंधी योजना 2016 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को इन योजनाओं के उद्देश्य, लाभ तथा पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि अभियान के दौरान आमजन को साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। संदिग्ध फोन कॉल, फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाने तथा ठगी गई राशि की वापसी के लिए समय रहते उचित कदम उठाने के महत्व के बारे में भी बताया गया। आमजन को दहेज प्रथा के दुष्परिणामों तथा दहेज निषेध कानून के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि दहेज लेना, देना तथा दहेज की मांग करना कानून के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। समाज में महिलाओं के सम्मान, समानता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा दहेज उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की गई।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं कानूनी परामर्श के बारे में बताया गया। लोगों से अपील की गई कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र से संपर्क कर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments