टोहाना, 30 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): उपमंडल पर दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। टोहाना में तीन और जाखल में एक अस्थायी स्टॉल स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इच्छुक आवेदक 2 से 4 नवंबर तक निर्धारित समय में अपने आवेदन एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
एसडीएम आकाश शर्मा ने बताया कि टोहाना में हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के सामने खाली स्थान पर तीन स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं, जाखल में पुरानी तहसील स्थित मनरेगा भवन के पास एक स्टॉल के लिए स्थान निर्धारित किया गया है।
5 नवंबर को निकाला जाएगा ड्रा
अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का ड्रा 5 नवंबर को सुबह 11 बजे निकाला जाएगा। चयनित आवेदकों को 6 से 8 नवंबर तक तीन दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
आवेदन के साथ 10 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जरूरी
प्रत्येक आवेदन के साथ उपमंडल अधिकारी (नागरिक), टोहाना के नाम 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाना अनिवार्य है। नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के बाद यह राशि एक माह के भीतर बिना किसी कटौती के वापस लौटा दी जाएगी।
एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। स्टॉल संचालकों को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी या नियमों का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के तीन दिन के लिए जारी अस्थायी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।






