Wednesday, November 4, 2026
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राष्ट्रपति के कुरुक्षेत्र दौरे के मद्देनजर जिलेभर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, कुरुक्षेत्र को घोषित किया रेड जोन

31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पूरे जिले में लागू रहेगा नो फ्लाइंग जोन, जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश, नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्रोन और मानवरहित विमान को पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां कर सकेंगी जब्त
कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 1 नवंबर को प्रस्तावित कुरुक्षेत्र दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत आदेश जारी करते हुए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को पूरे कुरुक्षेत्र जिले को ड्रोन उड़ाने के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसके साथ ही जिले को रेड जोन भी घोषित किया गया है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले में ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जिले के हवाई अड्डों, हेलीपैड और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा किसी भी संभावित खतरे से निपटने के उद्देश्य से लगाया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में आदेशों का उल्लंघन करने वाले ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों को रोकने, इंटरसेप्ट करने तथा उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित मानवरहित विमान प्रणालियों को भी छूट रहेगी।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा कार्यक्रम की उचित फोटोग्राफी एवं कवरेज के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए ड्रोन भी निर्धारित अनुमति एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों और सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए ये आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है। ये आदेश राष्ट्रपति के कुरुक्षेत्र जिले से प्रस्थान करने तक प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और प्रतिबंधित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन न उड़ाएं।

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