कुरुक्षेत्र, 30 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलाही कुरुक्षेत्र में सुरक्षित बचपन अभियान-पैन इंडिया स्कूल जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान एवं प्रभाव विषय पर जागरूकता कार्यक्रम में स्वयं भाग लिया तथा विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन बोलें, बताएं, सुरक्षा पाएं, बाल विवाह नहीं तथा बाल शोषण नहीं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही जागरूक बचपन, सशक्त भारत के संदेश के माध्यम से बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों एवं उनके प्रभावों के बारे में बताया गया। उन्हें बाल शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने के महत्व तथा बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न से बचाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में चुप रहने के बजाय विश्वसनीय व्यक्ति अथवा संबंधित प्राधिकरण को इसकी जानकारी देना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी दी गई, ताकि आवश्यकता पडऩे पर वे उपलब्ध सहायता एवं संरक्षण सेवाओं का लाभ उठा सकें। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों तथा सुरक्षित वातावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें एक सुरक्षित एवं सशक्त बचपन की दिशा में प्रेरित करना था।






