Wednesday, November 4, 2026
HomeHaryanaहरियाणा की हीरक जयंती पर कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू...

हरियाणा की हीरक जयंती पर कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि

हरियाणा बनने के 60 वर्ष पूर्ण, हीरक जयंती पर राज्य स्तरीय उत्सव आयोजित कर खुशियां मनाएगा पूरा प्रदेश, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता प्रबंध, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पूरा जिला घोषित रहेगा ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र
कुरुक्षेत्र,31 अक्टूबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा राज्य के गठन के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र में हीरक जयंती पर राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरा प्रदेश उत्साह और उल्लास के साथ हरियाणा की 60वीं वर्षगांठ मनाएगा। समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और गुरुकुल सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। दौरे की शुरुआत भद्रकाली मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ होगी। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा के 60 वर्षों के इतिहास, विकास एवं उपलब्धियों तथा वर्ष 2047 तक विकसित हरियाणा की परिकल्पना पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और रत्नावली महोत्सव के पोस्टर का विमोचन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति गुरुकुल में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी।
उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिलाधीश की ओर से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को पूरे कुरुक्षेत्र जिले को ड्रोन उड़ाने के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तथा ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत जारी आदेशों के अनुसार जिले को रेड जोन भी घोषित किया गया है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों के साथ हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित मानव रहित विमान प्रणालियों को इन आदेशों से छूट प्रदान की गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments