फतेहगढ़ साहिब, 3 नवंबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला फतेहगढ़ साहिब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कार्यकारी अभियंता की लिखित अनुमति और निगरानी के बिना कच्चे कुएं नहीं खोदेगा और न ही खुदवाएगा। इसके अलावा पुराने बने हुए कुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से उनमें लगे पुराने निर्माण सामग्री, जैसे ईंटें आदि निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कच्चे कुएं खोदने के कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और इस वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए ये प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में 29 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।






