चंडीगढ़, 26 जून 2026 : पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत दिए बिना मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तक स्थगित कर दी।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें यह छूट दी थी कि यदि दो महीने के भीतर मामले में ट्रायल शुरू नहीं होता है तो वे दोबारा जमानत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी आधार पर भुल्लर ने एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी भुल्लर की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका में भुल्लर ने कहा है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस अदालत में चालान पेश कर चुकी है। उन्होंने दलील दी कि मामले के अधिकांश गवाह सरकारी अधिकारी हैं और वह स्वयं निलंबित हैं, इसलिए उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बावजूद मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।