14 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति (2016-17) की 45वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976’ में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी विकास नियामक ढांचे के तहत आवेदन, जांच, निर्णय की सूचना देने और लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को सरल और व्यवस्थित करना है।
ये संशोधन समिति की नौ सिफारिशों के आधार पर मंजूर किए गए हैं, जिन्हें नियमों में शामिल करना उचित पाया गया। कुल 21 सिफारिशों में से बाकी 12 सिफारिशें पहले ही ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975’, मौजूदा नियमों या सरकारी नीतियों के दायरे में शामिल पाई गई थीं।






