नई दिल्ली, 20 अगस्त,2026 (जगदेव सिंह जग्गी): केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रक्रिया आसान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित कर जिला कलेक्टरों को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता आवेदन प्राप्त करने, जांचने और निपटाने का अधिकार दिया है।
यह व्यवस्था नागरिकता अधिनियम की धारा 6बी के तहत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आवेदकों पर लागू होगी। इसके दायरे में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।
नए नियमों के तहत इन क्षेत्रों में लंबित धारा 6बी के आवेदन संबंधित जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित किए जाएंगे। कलेक्टर दस्तावेजों की जांच, आवश्यक सत्यापन और निष्ठा की शपथ पूरी कराने के बाद पात्र पाए जाने पर भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से नागरिकता आवेदनों के निपटारे में होने वाली देरी कम होगी और प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर अधिक सरल हो सकेगी।






