फतेहगढ़ साहिब, 24 अगस्त,2026 (हर्षप्रीत कौर): भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अपडेट रखने के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर)-2026 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-उपायुक्त डॉ. सोना थिंद ने जिले के सभी योग्य नागरिकों से अपने मतदाता विवरण की जांच करने और आवश्यकता के अनुसार दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, नाम हटवाने या मौजूदा विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपनी वोट संबंधी जानकारी की स्वयं जांच करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।
उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की जांच और निपटारा 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7, प्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6A तथा विवरण में संशोधन, निवास स्थान बदलने, वोटर फोटो पहचान पत्र में बदलाव या दिव्यांग मतदाता के रूप में मार्क करवाने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 के माध्यम से वे नागरिक नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है अथवा जो 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो रहे हैं। इसके अलावा योग्य NRI नागरिक भी फॉर्म-6A के माध्यम से अपने पासपोर्ट में दर्ज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाता अपनी आवेदन संबंधित ई.आर.ओ/ए.ई.आर.ओ. कार्यालय, अपने बी.एल.ओ से संपर्क करके या निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल voters.eco.gov.in और ECINet ऐप के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।