फतेहगढ़ साहिब, 09 सितंबर, 2026 (बलजीत सरना): भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम, 1989 के नियम 55-ए से नियम 55-एच के तहत पंजीकृत वाहन डीलरों द्वारा वाहन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, फतेहगढ़ साहिब श्री नमन मड़कर ने दी।
श्री नमन मड़कर ने बताया कि जिले के सभी वाहन मालिकों, खरीदारों और अधिकृत डीलरों से अपील की गई है कि वे केंद्रीय मोटर वाहन नियमों और जारी एसओपी का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल नियम, 1989 के नियम 55-ए से 55-एच के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अधिकृत प्रमाणपत्र (ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट) के पंजीकृत वाहनों का डीलर नहीं बन सकता। डीलरों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और मंजूरी मिलने के बाद अधिकृत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पंजीकृत डीलरों के लिए अपने अधिकृत प्रमाणपत्र (ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट) को अपने व्यावसायिक परिसर में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
श्री नमन मड़कर ने कहा कि मोटर व्हीकल के नए नियमों के संबंध में अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए जिला प्रशासनिक परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 322 में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।






