Wednesday, September 30, 2026
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पंचकूला जोन के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही 14, 21 और 28 सितंबर को

पंचकूला, 12 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 14, 21 और 28 सितंबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकूला में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब मीटरों से संबंधित मामलों तथा वोल्टेज से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले, उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, इनमें से जो कम हो, जमा करवानी होगी।

इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि अदालत या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

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