कुरुक्षेत्र, 14 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसए द्वारा नेहरू पब्लिक स्कूल मथाना कुरुक्षेत्र में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता नीलम रानी ने विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 के उद्देश्यों, महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी संरक्षण तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों को अपराध की स्थिति में उचित माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने तथा समय पर कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया गया।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस दौरान नालसा बाल-मित्रवत कानूनी सेवाएं योजना 2024 के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को शोषण, हिंसा, दुर्व्यवहार एवं अन्य प्रकार के नुकसान से बचाव के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को नालसा मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं योजना 2024, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 तथा दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नालसा (ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन फॉर ए ड्रग-फ्री इंडिया) योजना 2025 के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 27 के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण कानूनों तथा बच्चों के विभिन्न कानूनी अधिकारों एवं सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया गया। पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिम्मेदार नागरिकता तथा मौलिक कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने पर भी जोर दिया गया। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने तथा आवश्यकता पडऩे पर संबंधित अधिकारियों से समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अपने परिवार, सहपाठियों एवं समाज के अन्य लोगों तक कानूनी जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएलएसए द्वारा उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई तथा कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया।






