कुरुक्षेत्र 16 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा सुनील कुमार शर्मा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत आदेश पारित किए गए है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेश हरियाणाा राज्य में किसी भी उम्र/प्रजाति के किसी भी पेड़ को काटने पर रोक लगाता है, जिसमें जीरकपुर-पंचकूला बाईपास के निर्माण के लिए काटे जाने वाले लगभग 5 हजार पेड़ों को काटना भी शामिल है। इन आदेशों में उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की अनुमति के बिना सुनवाई की आगामी तारीख हरियाणाा राज्य में किसी भी उम्र/प्रजाति के किसी भी पेड़ को काटने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए आमजन से अपील की जाति है कि इन उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिला का कोई भी नागरिक किसी भी उम्र/प्रजाति के पेड़ का ना काटे।





