Monday, September 28, 2026
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मंडल आयुक्तों की आकस्मिक छुट्टियों, दौरों की मंजूरी से संबंधित निर्देशों में संशोधन

हरियाणा , 17 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने राज्य के मंडल आयुक्तों की आकस्मिक छुट्टियों और दौरा कार्यक्रमों से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त को मंडल आयुक्तों की आकस्मिक छुट्टियों और दौरा कार्यक्रमों के संबंध में अपने स्तर पर मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है।

अब मंडल आयुक्तों की आकस्मिक छुट्टियों और दौरा कार्यक्रमों से संबंधित सभी आवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग को भेजे जाएंगे।उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर, 2017 को जारी पिछले निर्देशों के तहत मंडल आयुक्तों की आकस्मिक छुट्टियों के आवेदन और दौरा कार्यक्रमों की मंजूरी के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजे जाते थे।

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