कुरुक्षेत्र 24 सितंबर,2026 (संजीव शर्मा): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसएस द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, कुरुक्षेत्र तथा उपमंडलीय न्यायालय शाहाबाद एवं पिहोवा में किया जाएगा।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं तथा बैंक प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवाकर समय एवं धन की बचत करें।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध सामान्यत: अपील का प्रावधान नहीं होता तथा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। डीएलएसए ने सभी संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01744-220216 अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।






