Monday, September 28, 2026
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निजी प्ले-वे स्कूलों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब से पंजीकरण करवाना अनिवार्य

संगरूर, 24 सितंबर, 2026 (जगजीत सिंह): अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन योजना के तहत निजी प्ले-वे स्कूलों की नई पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत पंजाब में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों के लिए अब सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब से पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद सरकार के पास बच्चों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध रहेंगे।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी, संगरूर प्रदीप सिंह गिल ने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों में बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए उन्हें खेल-खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत इन प्ले-वे स्कूलों का नया पंजीकरण करवाना तथा पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए विस्तृत नियम एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्ले-वे स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। प्ले-वे स्कूलों में एक शिक्षक अधिकतम 20 बच्चों को ही पढ़ाएगा। स्कूल की चारदीवारी पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। बच्चों को किसी भी प्रकार से डराने या धमकाने पर प्रतिबंध रहेगा। बच्चों पर पढ़ाई का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। प्ले-वे स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था तथा बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी और स्वास्थ्य सुविधाओं की समय-समय पर जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्ले-वे स्कूल की इमारत हवादार होनी चाहिए और स्कूल में सुरक्षित चारदीवारी, साफ-सुथरा पीने योग्य पानी तथा एक केयरटेकर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल की आंतरिक संरचना, रेस्ट रूम की व्यवस्था, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। प्ले-वे स्कूल का कोई भी पदाधिकारी या स्टाफ सदस्य बच्चों से संबंधित कानूनों, जैसे पॉक्सो एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत दोषी करार दिया हुआ नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि अब प्ले-वे स्कूलों की पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। स्कूल मालिक/ट्रस्ट ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुविधा केंद्रों पर जाकर अपना नया पंजीकरण तथा नवीनीकरण करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिला संगरूर में संचालित और इच्छुक प्ले-वे स्कूलों के मालिकों/ट्रस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द नए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपना पंजीकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने और पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला उन प्ले-वे स्कूलों में करवाने को प्राथमिकता दें, जो पहले से ही विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

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