टोहाना, 25 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानकर करवाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण को लेकर डीसी डॉ. विवेक भारती ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2026 तक सभी दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
लघु सचिवालय टोहाना में एसआईआर से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीसी डा. विवेक भारती ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों को अधिकारी गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा में निपटाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो तथा पात्र नागरिकों से संबंधित मामलों का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
इसके बाद डीसी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण किया जाए। विशेष रूप से लंबित इंतकालों को शीघ्र पूरा करने तथा मिसमैच से संबंधित मामलों का तीन दिन के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाएं सीधे आमजन से जुड़ी हैं, इसलिए अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और सरकार की मंशा के अनुरूप सरल, सुगम एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और निर्धारित समय सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कार्यप्रणाली में तेजी एवं पारदर्शिता बनाए रखें।
इस अवसर पर एसडीएम आकाश शर्मा, बीडीपीओ बलजीत सिंह, राहुल शयोकंद, नायब तहसीलदार रशवेंद्र सिंह, अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।






