कुरुक्षेत्र, 28 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संकल्पों में से महिलाओं के लिए किए संकल्प को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लाकर पूरा किया। ये कार्य सरकार के सेवा संकल्प अभियान को सार्थक करने के साथ-साथ महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। पहले साल की सफलता के बाद बाद अब दूसरे चरण का आरंभ भी कर दिया है।
इस चरण के तहत परिवार की आय को एक लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक लाख रुपए आय तक दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में जिला की 50633 महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहा हैं। दूसरे चरण में अब तक 38429 को चिन्हित किया है, इन परिवारों की आय एक लाख से अधिक और 1.80 लाख रुपए तक है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र लाभार्थियों को योजना लाभ देने के लक्ष्य को लेकर खंड स्तर पर कैम्प लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पात्र महिलाएं योजना के लिए अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित जानकारी या आवेदन में सहायता के लिए आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र होंगी। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल हैं। आवेदक के परिवार की सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा में निवास होना चाहिए।
विशेष श्रेणियों की महिलाएं भी योजना की पात्र
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि योजना के निर्धारित प्रावधानों के तहत कैंसर से पीड़ित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मरीजों, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त तथा हीमोफिलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए भी पात्रता के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है और उनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। NIPUN भारत मिशन अथवा कुपोषण से उबरने से संबंधित निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए भी योजना के प्रावधान लागू होंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं नहीं होंगी पात्र
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरजीत कौर ने कहा कि जो महिलाएं पहले से किसी निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना सहित अन्य निर्धारित सरकारी पेंशन एवं सहायता योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित सहायता अथवा अन्य निर्धारित सरकारी पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं पर भी अपात्रता के प्रावधान लागू होंगे।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
आवेदन करते समय हरियाणा का डोमिसाइल, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा महिला के नाम की बैंक पासबुक, विवाहित महिला के मामले में परिवार से संबंधित आधार होना जरूरी हैं। इसके अलावा बिजली बिल या कनेक्शन नंबर, पैन कार्ड तथा यदि आवेदक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत है तो उसका पंजीकरण नंबर भी आवश्यक होगा।






