अब तक 82 करोड़ 9 लाख 53 हजार 600 रुपये की राशि जारी
हरियाणा, 30 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में हर महीने 42,758 पात्र परिवारों को 13 करोड़ 68 लाख 25 हजार 600 रुपये की राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के जिन माता-पिता के पास केवल बेटियां हैं और कोई बेटा, जैविक या गोद लिया हुआ, नहीं है, उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3,200 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 82 करोड़ 9 लाख 53 हजार 600 रुपये से अधिक की राशि लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2006 से शुरू की गई इस योजना में केवल बेटियों वाले माता-पिता को ही मासिक भत्ता या पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 300 रुपये प्रति माह से की गई थी, जिसे बढ़ाकर अन्य पेंशन योजनाओं के बराबर कर दिया गया है।
श्री बेदी ने बताया कि इस योजना के तहत नामांकन के लिए माता या पिता की उम्र 45 वर्ष होने पर लाभ देना शुरू किया जाता है। इस प्रकार माता-पिता के 45वें जन्मदिन से इस योजना का लाभ मिलना शुरू होता है, जो लगातार 15 वर्ष तक प्रदान किया जाता है। इसके बाद माता-पिता की उम्र 60 वर्ष पूरी होने पर उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में शामिल कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता को यह भत्ता प्रदान किया जाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पहले पात्रता आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही मासिक भत्ता भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
श्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ऐसे परिवार, जिनमें माता-पिता हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं और उनका कोई बेटा, जैविक या गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है तथा केवल बेटी या बेटियां हैं, वे ही लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पाने के हकदार हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सभी साधनों से कुल वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, इस योजना के तहत परिवार में माता-पिता में से किसी एक की उम्र 45 वर्ष होने के बाद की तारीख से ही पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि माता-पिता में यदि माता जीवित है, तो लाभ का भुगतान माता को किया जाएगा और यदि माता जीवित नहीं है, तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।






