हरियाणा, 01 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने राज्य के योग्य सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी (CCHF) योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी ट्रेजरी अधिकारियों और सहायक ट्रेजरी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी कार्यालयों में आने वाले योग्य पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को CCHF योजना और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें योजना के तहत नामांकन/पंजीकरण की निर्धारित प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों के साथ-साथ आयुष्मान भारत पोर्टल से CCHF कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा।
सरकार ने विशेष रूप से बुजुर्ग और जरूरतमंद पेंशनरों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशनरों को योजना का लाभ लेने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, योग्य पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी स्तर पर विशेष अभियान आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें CCHF कार्ड बनवाने में आवश्यक सहयोग मिल सके।






