पंचकूला , 20 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए निगम की ओर से कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पंचकूला सर्कल फोरम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के अध्यक्ष और सदस्य 21 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को सुबह 11:30 बजे पंचकूला के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे। यह सुनवाई एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में होगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिले के बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा।
निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्य रूप से बिजली बिल, वोल्टेज, मीटरिंग, बिजली कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधा, कार्यक्षमता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी तथा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
हालांकि, मंच की ओर से फिलहाल बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के तहत बिजली चोरी तथा बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में लगाए गए जुर्माने से संबंधित शिकायतों की सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, धारा 161 के तहत जांच और बिजली दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई नहीं होगी।
निगम ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।






