नई दिल्ली, 3 नवंबर 2026 (छत्रपाल सिंह): दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में सीमित अवधि के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। उत्तरी दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) निहारिका भट्ट ने सोमवार को अदालत के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल QR कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे।
निहारिका भट्ट के अनुसार, पटाखों के पैकेट पर लगे QR कोड को स्कैन करके खरीदार उनकी प्रमाणिकता और बैच नंबर की जांच कर सकेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 4, 5 और 6 नवंबर को होगी, जबकि इन्हें चलाने की अनुमति 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही रहेगी।
निर्देशों के मुताबिक, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं, 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।
भाजपा नेताओं ने फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व विधायक आर.पी. सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर कई अन्य अवधियों की तुलना में कम दर्ज किया गया था। उनके अनुसार, ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति से लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी फैसले का स्वागत करते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ लोगों का त्योहार और अन्य गतिविधियां भी सामान्य रूप से जारी रहें।
आशीष सूद ने दिल्लीवासियों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
ग्रीन पटाखों को लेकर प्रमुख दिशा-निर्देश
बिक्री की तारीख: 4 से 6 नवंबर 2026।
पटाखे चलाने की तारीख: 7 और 8 नवंबर 2026।
सुबह का समय: सुबह 6 बजे से 7 बजे तक।
रात का समय: रात 8 बजे से 10 बजे तक।
प्रमाणिकता: केवल QR कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति।
9 नवंबर से: दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।