चंडीगढ़, 06 मई, 2026 : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वार्षिक संपत्ति विवरणी (APR) जमा करने के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2025–2026 के लिए सभी कर्मचारियों को 22 मई, 2026 तक अपनी संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी संपत्ति का ब्योरा देना हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है।
प्रमुख बिंदु:
अंतिम तिथि: सभी कर्मचारियों को 22 मई, 2026 तक रिटर्न भरना होगा।
पिछला बकाया: यदि किसी कर्मचारी ने पिछले वर्षों की संपत्ति विवरणी जमा नहीं की है, तो उन्हें भी इसी निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करना होगा।
ऑनलाइन पोर्टल: यह प्रक्रिया सरकारी पोर्टल gov.in पर पूरी की जानी आवश्यक है।
सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।