चंडीगढ़, 26 जून 2026 : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा, उनके परिवार तथा उनसे जुड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी की 55.57 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर ली हैं।
ईडी के अनुसार यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान की गई है। एजेंसी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना (पंजाब), गुरुग्राम (हरियाणा) और चंडीगढ़ स्थित बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), जमीन, व्यावसायिक संपत्तियां और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं।
गौरतलब है कि ईडी ने 9 मई को 62 वर्षीय संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। उन पर उनसे संबंधित कुछ संस्थानों में करीब 100 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी की थी।
वर्तमान में संजीव अरोड़ा हरियाणा की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अपने बयान में कहा कि जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पीएमएलए के तहत अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है।