कुरुक्षेत्र, 15 जुलाई 2026:
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के कार्य की डयूटी से अनुपस्थित रहने वाले ग्राम सचिव को निलंबित किया गया है। इस ग्राम सचिव की ड्यूटी शाहाबाद विधानसभा में लगाई गई थी। खंड शाहाबाद में ग्राम सचिव की एसआईआर-2026 में अतिरिक्त स्टाफ के तौर पर लगाई गई ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण तुरंत प्रभाव से ग्राम सचिव के पद से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान खंड शाहाबाद के ग्राम सचिव का मुख्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी थानेसर के कार्यालय में निश्चित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली 2016 के नियम-85 के अनुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान वह हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली 2016 के नियम 86 के अनुसार प्रत्येक माह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने निलंबन अवधि के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिससे उसे कोई आर्थिक लाभ अथवा राशि प्राप्त हुई हो।






