फतेहगढ़ साहिब, 01 सितंबर, 2026 (राजेश कुमार): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिला फतेहगढ़ साहिब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कार्यकारी अभियंता की लिखित अनुमति और निगरानी के बिना कच्चे कुएं नहीं खोदेगा/खुदवाएगा। इसके अलावा, पुराने बने हुए कुओं आदि को खत्म करने के उद्देश्य से उनमें लगे पुराने सामान, जैसे ईंटें आदि, निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि जिला फतेहगढ़ साहिब की सीमा के अंतर्गत आने वाली भाखड़ा मेन कैनाल की पटरी पर कोई भी व्यक्ति अनधिकृत वाहन लेकर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा इस नहर में तैरने (स्विमिंग) पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
जारी किए गए ये प्रतिबंधात्मक आदेश 28 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।






