फतेहगढ़ साहिब, 1 सितंबर,2026 (हर्षलीन सिंह): जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फतेहगढ़ साहिब में स्थापित परीक्षा केंद्र माता गुजरी स्कूल ऑफ एमिनेंस, फतेहगढ़ साहिब के आसपास 300 मीटर के क्षेत्र में परीक्षा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 22 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के दौरान धारा 163 लागू करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाना जरूरी है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाई जा सकें।






